विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए यूपी सरकार की बड़ी पहल, हर महीने मिलेगी आर्थिक मदद
लखनऊ, भारत क्रांति न्यूज: उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग ने विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है, जिसके तहत ऐसी महिलाओं के बच्चों को, जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के मुख्य बिंदु:
इस योजना के तहत, विधवा महिलाओं के अधिकतम दो बच्चों को प्रति माह 4000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यह राशि बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस, किताबों और यूनिफॉर्म जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाएगी।
कौन उठा सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रताएँ तय की गई हैं:
- महिला विधवा होनी चाहिए।
- बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बच्चे किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों।
- परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
कैसे करें आवेदन?
आवेदन प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाया गया है। इच्छुक महिलाएँ महिला कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा, नजदीकी जिला महिला कल्याण कार्यालय में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज:
- विधवा प्रमाण पत्र।
- बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र।
- बच्चों का स्कूल प्रमाण पत्र।
- आय और निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण।
सरकार का उद्देश्य:
महिला कल्याण विभाग के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना और उनके बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करना है।
सरकार की अपील:
महिला कल्याण विभाग ने पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे समय पर आवेदन करें और इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।
एडिटर: आशु झा, मुख्य संपादक: शिव शंकर दुबे (भारत क्रांति न्यूज़)