निवेश के नाम पर 8.55 लाख की धोखाधड़ी, तीन पर प्राथमिकी
ज्ञानपुर। निवेश के नाम पर धोखाधड़ी और मारपीट के मामले में अदालत के आदेश पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला वेरीवेल म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड के ज्ञानपुर स्थित कार्यालय से जुड़ा बताया जा रहा है।
वादी अशोक कुमार निवासी हरियावं ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में कंपनी से जुड़े लोगों ने उन्हें गारंटी रिटर्न का झांसा देकर एजेंट बनाया। उनके माध्यम से फिक्स डिपॉजिट और आरडी योजनाओं में कुल 8,55,118 रुपये जमा कराए गए। समय पूरा होने पर जब उन्होंने अपनी परिपक्व राशि मांगी तो कंपनी के जिम्मेदार लोग टालमटोल करने लगे।
तहरीर में यह भी आरोप है कि 12 मई 2025 को कंपनी के एक डायरेक्टर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने कार्यालय का कामकाज संभाल लिया। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया और धीमी हो गई। दो जुलाई 2025 को शाम करीब 3:30 बजे जब अशोक कुमार कार्यालय पहुंचे और अपने पैसे के बारे में पूछा, तो वहां मौजूद लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ अभद्रता की। विरोध करने पर मारपीट की गई और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया।
पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद स्थानीय स्तर पर शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर उन्होंने अदालत की शरण ली। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय (विशेष न्यायाधीश) के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।
प्रभारी निरीक्षक ए.के. राय ने बताया कि पाली निवासी राकेश कुमार वर्मा, दशवथपुर निवासी सूबेदार पाल और भोपतपट्टी निवासी सूरज कुमार मौर्य के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि पीड़ित के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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