मारपीट के तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा, एक-एक हजार रुपये अर्थदंड

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मारपीट के तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा, एक-एक हजार रुपये अर्थदंड

ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के मुताबिक, पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौज की थी। विरोध करने पर तीनों ने एकजुट होकर लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी। मामले में ज्ञानपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने डभका निवासी पप्पू दूबे उर्फ मनोज दुबे, अनिल दुबे और महाबली दूबे को दोषी पाया। न्यायालय ने तीनों को जेल में बिताई गई अवधि के साथ न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।

Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

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