ज्ञानपुर: बीमा कंपनी पर सख्ती, 37,711 रुपये की भू-राजस्व की तरह होगी वसूली
ज्ञानपुर (भदोही)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए Oriental Insurance Company के खिलाफ 37,711 रुपये का रिकवरी वारंट जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।
उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत के अनुसार, डिग्रीधारक राजेंद्र प्रसाद ने बीमा क्लेम का भुगतान न किए जाने पर आयोग में वाद दायर किया था। आरोप था कि बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक द्वारा इंश्योरेंस लाभ देने में अनावश्यक देरी और हीलाहवाली की गई।
आयोग ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन कंपनी की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए आयोग के अध्यक्ष Sanjay Kumar De ने जिलाधिकारी भदोही को आदेशित किया कि 37,711 रुपये की वसूली कर छह मार्च तक आयोग में जमा कराई जाए, ताकि निर्धारित तिथि पर उक्त धनराशि डिग्रीधारक को दी जा सके।
उपभोक्ताओं के लिए सख्त संदेश
आयोग की इस कार्रवाई को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है। आयोग ने संकेत दिया है कि नोटिस के बावजूद जवाब न देना संबंधित संस्था के लिए महंगा पड़ सकता है।
डाक विभाग की कमी पर 68,394 रुपये का भुगतान
एक अन्य मामले में डाक विभाग की सेवा में कमी पाए जाने पर आयोग ने वादी तेज बहादुर सिंह निवासी जाठी, औराई को 68,394 रुपये का चेक सौंपा। वादी ने India Post के चीफ पोस्ट मास्टर लखनऊ एवं पोस्टमास्टर ज्ञानपुर के खिलाफ योजना में कमी का आरोप लगाते हुए वाद दाखिल किया था।
हालांकि विपक्षी पक्ष ने निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की थी, फिर भी गुरुवार को आयोग परिसर में अध्यक्ष संजय कुमार डे एवं महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की उपस्थिति में वादी को चेक प्रदान किया गया।
14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में अंतिम निस्तारण
मामले के अंतिम निस्तारण के लिए 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई प्रस्तावित है। उपभोक्ता आयोग की इस सक्रियता से आम उपभोक्ताओं में भरोसा बढ़ा है कि सेवा में कमी या भुगतान में देरी की स्थिति में उन्हें न्याय मिल सकता है।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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