बीमा कंपनी के खिलाफ 37 हजार का रिकवरी वारंट, डीएम को भू-राजस्व की तरह वसूली के निर्देश
ज्ञानपुर (भदोही)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता हितों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 37,711 रुपये का रिकवरी वारंट जारी किया है। आयोग ने जिलाधिकारी भदोही को निर्देशित किया है कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व की तरह कर आयोग में जमा कराई जाए। इसके लिए छह मार्च तक की समय-सीमा तय की गई है, ताकि निर्धारित तिथि को डिग्रीधारक को भुगतान सुनिश्चित हो सके।
उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि डिग्रीधारक राजेंद्र प्रसाद ने आयोग में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि बीमा लेने के बावजूद कंपनी द्वारा लाभ नहीं दिया गया और भुगतान में अनावश्यक हीलाहवाली की गई। आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन निर्धारित समयावधि में कंपनी की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।
जवाब न देने पर सख्त रुख
कंपनी की लापरवाही और आयोग की अवहेलना को संज्ञान में लेते हुए आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आदेशों की अवहेलना पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 37,711 रुपये की वसूली कर आयोग में जमा कराई जाए, जिससे डिग्रीधारक को न्याय मिल सके।
डाक विभाग मामले में भी उपभोक्ता को राहत
इसी तरह, जिला उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग से जुड़े एक अन्य प्रकरण में भी उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया। तेज बहादुर सिंह, निवासी जाठी (औराई), ने भारतीय डाक विभाग के तहत चीफ पोस्ट मास्टर लखनऊ एवं पोस्टमास्टर ज्ञानपुर के खिलाफ योजना में कमी का आरोप लगाते हुए आयोग में वाद दायर किया था।
आयोग के आदेश के विरुद्ध विपक्षी पक्ष ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील भी दायर की थी, लेकिन उपभोक्ता आयोग के निर्णय के अनुपालन में बृहस्पतिवार को आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे एवं महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने डिग्रीधारक को 68,394 रुपये का चेक प्रदान किया।
14 मार्च को होगा अंतिम निस्तारण
आयोग ने बताया कि इस मामले का अंतिम निस्तारण 14 मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाना है। उपभोक्ता आयोग के इन निर्णयों से यह संदेश गया है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की अनदेखी करने वाले विभागों और कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय दिलाया जाएगा।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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