लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा, ₹1000 का अर्थदंड
ज्ञानपुर।
सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर न्यायालय सख्त रुख अपनाता दिख रहा है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने 25 फरवरी 2005 को ज्ञानपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि एक बाइक सवार ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी थी, जिससे उसे चोटें आईं और नुकसान हुआ।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए और आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। लंबे समय तक चले विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने सुधाकर, निवासी कठौता को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे आमजन की जान को भी खतरा उत्पन्न होता है। ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को नियमानुसार अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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