भदोही: पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृतक आश्रित को मिले दो लाख रुपये, उपभोक्ता आयोग के आदेश पर हुई कार्रवाई
भदोही। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पत्नी को बीमा की धनराशि प्राप्त हुई। शुक्रवार को आयोग की ओर से मृतक आश्रित परमिता को दो लाख रुपये का चेक सौंपा गया। बीमा कंपनी ने आयोग के आदेश का अनुपालन करते हुए धनराशि जमा कराई थी।
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि औराई क्षेत्र के औरंगाबाद निवासी परमिता पत्नी स्वर्गीय विजय कुमार ने 25 जून 2026 को आयोग में परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में उन्होंने बताया कि उनके पति की दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनके पति का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा होने के बावजूद उन्हें बीमा का लाभ नहीं दिया गया।
मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग की पीठ ने विपक्षी संख्या दो, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भदोही के प्रबंधक को आदेश दिया कि परिवादी को दो महीने के भीतर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में अदा किए जाएं। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देय होगा।
आयोग के आदेश के अनुपालन में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के पक्ष में दो लाख आठ हजार 943 रुपये का चेक जमा कराया गया। धनराशि आयोग के खाते में प्राप्त होने के बाद शुक्रवार को आयोग ने परमिता को उनके अधिवक्ता की पहचान के आधार पर चेक सौंप दिया।
इस तरह आयोग के हस्तक्षेप से दुर्घटना में पति को खोने वाली महिला को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा का लाभ मिल सका।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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