मारपीट के दो दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा, 1500-1500 रुपये अर्थदंड

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मारपीट के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा, 1500-1500 रुपये अर्थदंड

ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को मारपीट और गाली-गलौज के मामले में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार, औराई कोतवाली पुलिस ने 16 नवंबर 2005 को लक्ष्मणिया निवासी कल्पनाथ सिंह और त्रिलोकीनाथ सिंह के खिलाफ मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों को दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें कोर्ट उठने तक की सजा सुनाते हुए 1500-1500 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दोनों को 30 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

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