अवैध पिस्टल रखने के दोषी पर कोर्ट का फैसला, ₹1000 का जुर्माना

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अवैध पिस्टल रखने के दोषी पर कोर्ट का फैसला: एक हजार रुपये का जुर्माना, जेल में बिताई अवधि ही मानी सजा

ज्ञानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अरिजीत सिंह की अदालत ने अवैध हथियार रखने के एक पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, भदोही पुलिस ने 9 अप्रैल 2010 को क्षेत्र में चल रही नियमित चेकिंग के दौरान लिप्पन तिराहे के पास एक संदिग्ध युवक को रोका था। तलाशी के दौरान उसके पास से मेड इन अमेरिका निर्मित अवैध पिस्टल बरामद हुई थी। पूछताछ में उसकी पहचान मर्यादापट्टी नई बस्ती निवासी नौशाद अहमद के रूप में हुई थी।

पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा प्रदान की।

साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया और स्पष्ट किया कि जुर्माना न जमा करने पर उसे अतिरिक्त पांच दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। ⚖️


मीडिएटर प्रशिक्षण से लौटे चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं का जिला बार एसोसिएशन ने किया सम्मान

ज्ञानपुर। जिला बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को लखनऊ में आयोजित पांच दिवसीय मीडिएटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर लौटे चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कचहरी परिसर में सम्मान किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे अधिवक्ताओं का स्वागत करते हुए उनके अनुभवों की सराहना की।

जानकारी के अनुसार, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संतोष कुमार दुबे, अधिवक्ता पुनीत पांडेय, प्रेमनाथ यादव तथा रेखा देवी 30 मार्च से 3 अप्रैल तक लखनऊ के गोमतीनगर में आयोजित मीडिएटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली (ADR) के अंतर्गत मध्यस्थता प्रक्रिया को प्रभावी बनाने से संबंधित विभिन्न व्यावहारिक एवं विधिक पहलुओं की जानकारी दी गई।

मंगलवार को प्रशिक्षण पूरा कर वापस लौटने पर जिला बार एसोसिएशन की ओर से चारों अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने कहा कि मीडिएशन प्रशिक्षण न्यायिक प्रक्रिया को सरल, त्वरित और सौहार्दपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण तेजी से संभव हो सकेगा। ⚖️📚

बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव का लाभ जनपद के वादकारियों को मिलेगा और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।

Ashu Jha : Bharat Kranti News
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।

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