पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत छह को बड़ी राहत, कोर्ट ने दो साल की सजा की निरस्त

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पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत छह को बड़ी राहत, दो साल की सजा निरस्त

ज्ञानपुर। पूर्व विधायक विजय मिश्रा, डीघ ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा समेत छह आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय के भाई को धमकी देने के मामले में करीब एक साल पहले सुनाई गई दो वर्ष की सजा को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।

2002 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था विवाद

मामला वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय ज्ञानपुर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर तत्कालीन विधायक व बाद में पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय और सपा के टिकट पर विजय मिश्रा चुनाव मैदान में थे। चुनाव में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला बताया गया था।

कोईरौना क्षेत्र के मदनपुरा बूथ पर रिपोलिंग के दौरान दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। इसी दौरान विजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और गोरखनाथ पांडेय के भाई त्र्यंबकेश्वर पांडेय व रामेश्वरनाथ पांडेय के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान गोली चलने से दोनों भाई घायल हो गए। इनमें रामेश्वर पांडेय की मौत हो गई, जबकि त्र्यंबकेश्वर पांडेय बच गए।

इस मामले में पूर्व सांसद के भतीजे रामकृष्ण पांडेय की तहरीर पर विजय मिश्रा और मनीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

पेशी के दौरान धमकी देने का आरोप

इसी मामले में छह जून 2002 को विजय मिश्रा पेशी के लिए कोर्ट आए थे। आरोप था कि इस दौरान विधायक समेत उनके भतीजे मनोज मिश्रा उर्फ लाला, गुलाब शंकर मिश्रा, रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी और आद्या प्रसाद ने रामकृष्ण पांडेय को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

फरवरी 2025 में सुनाई गई थी दो साल की सजा

मामले की सुनवाई के बाद फरवरी 2025 में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत छह आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।

बृहस्पतिवार को अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई दो वर्ष की सजा को निरस्त कर दिया। इस फैसले के बाद विजय मिश्रा समेत छह आरोपियों को बड़ी राहत मिली है।

भारत क्रांति न्यूज़ के लिए ज्ञानपुर से रिपोर्ट।

Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।

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