गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना

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गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, अदालत ने लगाया पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना

ज्ञानपुर। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय लोकेश कुमार मिश्र की अदालत ने सुनाया। अदालत के फैसले के बाद गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषियों को सजा मिलने से पुलिस की कार्रवाई को भी बल मिला है।

2019 में पुलिस ने गैंग का किया था खुलासा

अभियोजन के अनुसार, दुर्गागंज पुलिस ने 28 मार्च 2019 को मुखबिर की सूचना के आधार पर एक संगठित आपराधिक गैंग का खुलासा किया था। पुलिस जांच में गैंग के संचालन और उसमें आरोपियों की सक्रिय भूमिका सामने आई थी।

पुलिस के मुताबिक, गैंग का नेतृत्व सुरेश केशरवानी कर रहा था, जबकि कमलेश गैंग का सक्रिय सदस्य था। दोनों मूल रूप से प्रयागराज जनपद के रहने वाले बताए गए हैं।

गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद मामले की विवेचना की गई। विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्यों के साथ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।

दोनों को तीन-तीन साल की सजा

अदालत ने सुरेश केशरवानी निवासी तिलकट, सरायममरेज, प्रयागराज और कमलेश निवासी संसारीपुर, प्रयागराज को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। दोनों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

इसके अलावा अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोनों दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले की प्रमुख बातें

  • घटना/पुलिस कार्रवाई: 28 मार्च 2019
  • थाना: दुर्गागंज
  • मामला: गैंगस्टर एक्ट
  • दोषी: सुरेश केशरवानी और कमलेश
  • सजा: तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास
  • जुर्माना: पांच-पांच हजार रुपये प्रत्येक
  • जुर्माना न देने पर: तीन माह का अतिरिक्त कारावास

Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।

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