ज्ञानपुर: शादी में हर्ष फायरिंग करने वाले को एक साल की सजा
ज्ञानपुर (भदोही)। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायाधीश अरिजीत सिंह की अदालत ने बुधवार को अवैध पिस्टल से हर्ष फायरिंग करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बताया गया कि आरोपी जिले का टॉप-10 अपराधी सूची में शामिल रहा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 मई 2015 को गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जंगीगंज में सुरियावां क्षेत्र से आई एक बारात के दौरान हर्ष फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मधुपट्टी, सुरियावां निवासी संतोष उपाध्याय को अवैध पिस्टल से फायरिंग करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी के पास से दो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि हर्ष फायरिंग जैसे कृत्य सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई आवश्यक है।
अदालत ने दोषी को एक वर्ष की साधारण कैद तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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