भदोही: जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर 17 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 तक पूरे जनपद भदोही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 लागू कर दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और संबंधित अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
किन गतिविधियों पर रहेगी रोक
जारी आदेश के अनुसार—
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बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
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जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली आदि बिना पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
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लाउडस्पीकर का उपयोग भी निर्धारित नियमों और अनुमति के अधीन रहेगा।
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शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने क्यों लिया फैसला
प्रशासन का कहना है कि आगामी बोर्ड परीक्षाएं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, त्योहारों और संभावित संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
आमजन से अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अवश्य प्राप्त करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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