गैर इरादतन हत्या मामले में तीन दोषियों को छह साल की सजा

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के एक मामले में तीन दोषियों को छह-छह साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

यह मामला करीब 15 वर्ष पुराना है। कोईरौना थाना क्षेत्र के महमदपुर सेमराध निवासी सुशील कुमार उर्फ मल्लू यादव ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 14 अगस्त 2011 को गांव के ही सत्यप्रकाश यादव, शोभनाथ यादव, दीपक यादव और जानकी देवी उनके घर के सामने सड़क खोद रहे थे। इसका विरोध करने पर उनके पिता रंगलाल यादव के साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायल रंगलाल यादव का उपचार चल रहा था, इसी दौरान 19 अगस्त 2011 को उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने शोभनाथ यादव, दीपक यादव और जानकी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया। इसके बाद न्यायालय ने तीनों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में छह-छह साल की सजा और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।


 मामले की पृष्ठभूमि (More)

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के दिन आरोपित गांव में सड़क खुदाई का कार्य कर रहे थे। इसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। घायल रंगलाल यादव को परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां कई दिनों तक उपचार चला। हालत में सुधार न होने पर 19 अगस्त 2011 को उनकी मृत्यु हो गई।

मृतक के पुत्र की तहरीर पर कोईरौना थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर गवाहों के बयान दर्ज किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

 कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। कोर्ट ने माना कि आरोपितों की मारपीट के कारण ही रंगलाल यादव की मृत्यु हुई, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आती है।

इसी आधार पर न्यायालय ने तीनों दोषियों को छह-छह वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

Ashu Jha : Bharat Kranti News
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।

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