उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशन पर नए नियम, गोपनीयता और अपील में मिली राहत

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उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशन पर नए नियम: सरकार ने हाई कोर्ट में पेश किए संशोधन, गोपनीयता और अपील प्रक्रिया में मिली राहत

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लागू होने के बाद नागरिकों की निजता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बड़े संशोधन प्रस्तावित किए हैं। सरकार ने 78 पेज के शपथपत्र में हाई कोर्ट को बताया कि ये बदलाव लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन, अपील और गोपनीयता सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बनाएंगे।

मुख्य संशोधन और राहत

  1. डेटा गोपनीयता सुनिश्चित:
    रजिस्ट्रार और स्थानीय पुलिस के बीच साझा की जाने वाली जानकारी अब केवल रिकॉर्ड कीपिंग तक सीमित होगी। इससे नागरिकों की निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी और अनावश्यक विभागीय हस्तक्षेप समाप्त होंगे।

  2. अपील अवधि में बढ़ोतरी:
    लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन खारिज होने पर अपील की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। यह विशेष रूप से पहाड़ी जिलों में रहने वाले आवेदकों के लिए यात्रा और दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा।

  3. पहचान में लचीलापन:
    आधार कार्ड अब अनिवार्य नहीं होगा। वैकल्पिक पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि स्वीकार किए जाएंगे।

  4. स्पष्टता और समानता:
    ‘रीति-रिवाज’ जैसी अस्पष्ट धारणाओं को हटाकर नियमों में स्पष्टता लाई जाएगी। साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप कब रजिस्टर की जा सकती है, इसके नियमों को भी साफ किया गया है।

  5. अतिरिक्त निजी जानकारी हटाई गई:
    21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के अभिभावकों को सूचना देने, पिछले वैवाहिक या संबंध स्थिति का खुलासा करने, और गर्भावस्था या बच्चे के जन्म संबंधी विवरण मांगने के प्रावधानों को हटा दिया गया है।

सरकार का उद्देश्य

उत्तराखंड सरकार का कहना है कि ये संशोधन नागरिकों की व्यक्तिगत आज़ादी और निजता की रक्षा करते हुए प्रक्रिया को सरल और नागरिक-अनुकूल बनाएंगे। यह कदम यूसीसी के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक संकेत हैं और नागरिकों के लिए स्पष्ट नियमावली तैयार करेंगे।

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Author: Bharat Kranti News

Anil Mishra CEO & Founder, Bharat Kranti News Anil Mishra is the CEO and Founder of Bharat Kranti News, a platform dedicated to fearless and unbiased journalism. With a mission to highlight grassroots issues and promote truth in media, he has built Bharat Kranti News into a trusted source of authentic and people-centric reporting across India.

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