किसान मानधन योजना – 60 की उम्र के बाद किसानों को हर साल मिलेंगे ₹36,000
रिपोर्ट: आशु झा, मुख्य संपादक: शिव शंकर दुबे
भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए ‘पीएम किसान मानधन योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत किसान 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 (₹36,000 प्रति वर्ष) की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों के लिए विशेष योजना
केंद्र सरकार की यह योजना किसानों के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें देशभर के कई किसान पहले से ही आवेदन कर चुके हैं और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर रहे हैं।
18 से 40 वर्ष तक आवेदन का अवसर
इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष तक के किसान उठा सकते हैं। आवेदन के समय किसान की उम्र के अनुसार मासिक निवेश तय किया जाता है। उदाहरण के लिए:
- 18 वर्ष की उम्र में आवेदन करने वाले किसान को हर महीने ₹55 का निवेश करना होगा।
- यह निवेश 60 वर्ष की उम्र तक करना अनिवार्य है।
इसके बाद किसान को हर महीने ₹3,000 की पेंशन दी जाएगी।
पात्रता और शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- लघु और सीमांत किसान: 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि वाले किसान ही पात्र हैं।
- भूमि सीमा: अगर किसान के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, तो आवेदन मान्य नहीं होगा।
- अन्य शर्तें: सरकारी नौकरी करने वाले या आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- खेत का खसरा-खतौनी
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
योजना में आवेदन के लिए किसानों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन करना होगा। वहां आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्ष
पीएम किसान मानधन योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। समय पर निवेश कर किसान न केवल अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं।
रिपोर्ट: आशु झा
मुख्य संपादक: शिव शंकर दुबे
भारतक्रांति न्यूज़