साड़ी फाड़ने व मारपीट में आशा कार्यकर्ता समेत पांच पर केस, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR
फफूंद (औरैया)। थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला और उसकी बहू के साथ मारपीट व अभद्रता का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आशा कार्यकर्ता समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
घटना का पूरा मामला
पीड़िता ने तहरीर में बताया कि 21 जुलाई की सुबह करीब साढ़े छह बजे वह घर पर मौजूद थी। इसी दौरान गांव के ही विकास उर्फ मोनू, मानसी, अनुपम उर्फ अंजली, आशा कार्यकर्ता सौभाग्यवती और रामकुमार घर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने महिला के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।
जब इस घटना की जानकारी महिला के पति ने पुलिस को दी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बहू से अभद्रता का आरोप
पीड़िता ने बताया कि उसी दिन सुबह करीब 9 बजे उसकी बहू घर पर अकेली थी। तभी विकास जबरन घर में घुस आया और बहू की साड़ी फाड़ दी। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई।
पुलिस की भूमिका पर सवाल
पीड़िता का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर फफूंद थाने की पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस का बयान
थाना प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश पाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Author: Bharat Kranti News
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