रुपयों के लेन-देन के आरोप में दाखिल याचिका खारिज, कोर्ट में नहीं पेश कर सके दस्तावेजी साक्ष्य

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रुपयों के लेन-देन के विवाद में याचिका खारिज, दस्तावेजी साक्ष्य नहीं कर सका प्रस्तुत

ज्ञानपुर। रुपयों के लेन-देन के विवाद में प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर दाखिल याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शशि किरन की अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि वादी आरोपी के खिलाफ अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या लेन-देन का अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका।

बाजार सरदार खां निवासी शमशेर आलम उर्फ लड्डू ने अदालत में चौरी थाना क्षेत्र के रोटहां निवासी महफूज आलम के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। शमशेर के अनुसार, वह महफूज आलम के साथ मिलकर कारपेट खरीदने और बेचने का कारोबार करते हैं।

आरोप लगाया गया कि कारपेट खरीदने के लिए शमशेर ने दो बार में महफूज आलम को कुल 5 लाख 80 हजार रुपये दिए थे। इस कारोबार में उनका मुनाफा करीब 2 लाख 10 हजार रुपये हुआ था। आरोप है कि इसके बावजूद महफूज आलम ने उन्हें केवल 35 हजार रुपये दिए और शेष रकम की कई बार मांग करने के बाद भी भुगतान नहीं किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि वादी शमशेर आलम आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा रुपयों के लेन-देन से संबंधित कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया।

साक्ष्यों के अभाव में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शशि किरन ने याचिका को खारिज कर दिया।

Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।

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