यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा वार!
“पुराने प्रधान नहीं बन सकते प्रशासक” — सरकार को 13 जुलाई तक देना होगा जवाब
भारत क्रांति न्यूज़ | उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में लंबे समय से टल रहे पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। पंचायत चुनाव में देरी और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के मामले पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि पुराने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर आगे काम नहीं कराया जा सकता।
हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल संविधान के अनुसार पहली बैठक से सिर्फ 5 साल का होता है। इसे किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
कोर्ट के सख्त सवाल, सरकार पर बढ़ा दबाव
याचिकाकर्ता अरविंद राठौर ने सरकार के 25 और 26 मई 2026 के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनके जरिए ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए थे।
याचिका में मांग की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं।
हाईकोर्ट के अहम निर्देश
पुराने प्रधान नहीं रह सकते प्रशासक
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब सरकार के आदेश ही सवालों के घेरे में हैं, तो पुराने प्रधानों को प्रशासक बनाकर पंचायतों का संचालन जारी नहीं रखा जा सकता।
5 साल का कार्यकाल अंतिम
अदालत ने कहा कि पंचायत का संवैधानिक कार्यकाल तय है और इसमें एक दिन की भी बढ़ोतरी नहीं की जा सकती।
चुनाव आयोग की भूमिका सर्वोच्च
कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। चुनाव प्रक्रिया में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही काम होना चाहिए।
OBC रिपोर्ट पर भी सवाल
सरकार ने चुनाव में देरी के पीछे OBC आयोग की रिपोर्ट को कारण बताया था। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए देरी को लेकर जवाब मांगा।
निर्वाचन आयोग तैयार, अब सरकार पर नजर
राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि 10 जून 2026 को मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है और चुनाव कराने की तैयारियां पूरी हैं।
अब हाईकोर्ट ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए शपथपत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे।
जवाब नहीं दिया तो अधिकारी होंगे तलब
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी को 13 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ सकता है।
अगली सुनवाई:
13 जुलाई 2026 | दोपहर 2 बजे
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Author: Bharat Kranti News
Anil Mishra CEO & Founder, Bharat Kranti News Anil Mishra is the CEO and Founder of Bharat Kranti News, a platform dedicated to fearless and unbiased journalism. With a mission to highlight grassroots issues and promote truth in media, he has built Bharat Kranti News into a trusted source of authentic and people-centric reporting across India.

