भदोही कोर्ट का फैसला: गैर इरादतन हत्या में दंपती दोषी

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भदोही अदालत का बड़ा फैसला: गैर इरादतन हत्या में पति को 10 साल और पत्नी को 7 साल की सजा

भदोही। जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दोषी पति-पत्नी को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी इंद्रजीत उर्फ भोले को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा उसकी पत्नी वंदन देवी को सात वर्ष के कारावास की सजा दी। साथ ही दोनों दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला सुरियावां कोतवाली क्षेत्र के विजयीपुर गांव का है। वादी राजधर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 15 फरवरी 2018 की दोपहर करीब दो बजे बर्फी देवी अपने घर पर मौजूद थीं। उसी दौरान इंद्रजीत उर्फ भोले हाथ में लोहे की रॉड लेकर वहां पहुंचा। उसके साथ उसकी पत्नी वंदन देवी भी थी। आरोप है कि दोनों ने मिलकर बर्फी देवी के पिता प्रभुनाथ पर हमला कर दिया और उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया।

हमले में गंभीर रूप से घायल प्रभुनाथ को उपचार के लिए पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश की अदालत ने इंद्रजीत उर्फ भोले और वंदन देवी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

Ashu Jha : Bharat Kranti News
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।

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