ज्ञानपुर: लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को छह महीने की कैद
ज्ञानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायाधीश अरिजीत सिंह की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक पुराने मामले में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के दोषी को छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, तीन मई 2001 को गोपीगंज कोतवाली में प्रयागराज निवासी वादी ने तहरीर दी थी कि वह अपने पिता, चाचा और चाची के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे। आरोप है कि जीप चालक शिव प्रसाद निवासी सिरसा, प्रयागराज वाहन को तेज और लापरवाही से चला रहा था। यात्रियों द्वारा कई बार सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई, लेकिन चालक ने गति कम नहीं की।
बताया गया कि दोबारा टोकने पर चालक ने अचानक चलती जीप में ब्रेक लगाया और कूदकर मौके से भाग गया। नियंत्रण बिगड़ने से जीप करीब 10 फीट तक फिसलने के बाद पलट गई। हादसे में वादी के पिता मुन्नीलाल समेत अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चालक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने चालक को दोषी ठहराया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वाहन चलाते समय आवश्यक सावधानी बरतना चालक का दायित्व है। लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने दोषी को छह महीने की साधारण कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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