सड़क हादसा मामला: सूमो चालक को कोर्ट से सजा, एक हजार रुपये का अर्थदंड

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा, एक हजार रुपये का जुर्माना

ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला आठ सितंबर 2005 का है। सुबह लगभग 11 बजे औराई थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव के सामने जीटी रोड पर सूमो वाहन चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्ण तरीके से वाहन चलाया। इसी दौरान सड़क दुर्घटना में वादी की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी पिंटू तिवारी निवासी बेलहा सिंहा मऊ, प्रयागराज को दोषी करार दिया।

अदालत ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

अदालत के फैसले के बाद मामले का विधिक निस्तारण हो गया। यह निर्णय सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने के मामलों में जिम्मेदारी और कानून के पालन का संदेश देता है।

Ashu Jha : Bharat Kranti News
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।

Leave a Comment

और पढ़ें

Buzz4 Ai

Read More Articles