दूध विक्रेता की चाकू मारकर हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद, एक-एक लाख रुपये जुर्माना
ज्ञानपुर, भदोही। औराई क्षेत्र में दो साल पहले दूध विक्रेता की चाकू मारकर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने बुधवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की 90 फीसदी राशि मृतक के आश्रितों को देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूध देकर लौटते समय किया था हमला
अभियोजन के अनुसार, औराई थाना क्षेत्र के चकभौरा नरथुआ निवासी लाल बहादुर यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनका 21 वर्षीय छोटा भाई धनेश कुमार यादव 20 अगस्त 2024 की शाम करीब सात बजे राजापुर निवासी पखंडू यादव के घर दूध देने गया था। दूध देकर लौटते समय चकभौरा के सामने सेंट जॉंस स्कूल मोड़ के पास पिंटू बिंद, विष्णु बिंद और दिनेश बिंद, निवासी राजापुर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।
हमले में धनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए औराई अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने दाखिल किया था आरोपपत्र
घटना के बाद औराई पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दो अक्तूबर 2024 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत में साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इन्हीं के आधार पर कोर्ट ने पिंटू बिंद, विष्णु बिंद और दिनेश बिंद को हत्या का दोषी पाया और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
25 महीने में आया फैसला
मामले में घटना के करीब 25 महीने बाद 16 सितंबर 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया और अर्थदंड की 90 फीसदी राशि मृतक के आश्रितों को देने का आदेश दिया।
हत्याकांड में कब-कब क्या हुआ
- 20 अगस्त 2024: दूध देकर लौट रहे धनेश यादव पर चाकू से हमला, बाद में मौत।
- 21 अगस्त 2024: मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज।
- 2 अक्तूबर 2024: पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
- 12 नवंबर 2024: आरोपपत्र विचारण के लिए स्वीकार किया गया।
- 27 जनवरी 2025: मामले में साक्ष्य की कार्यवाही शुरू हुई।
- 16 सितंबर 2026: अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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