चोरी के दो दोषियों को 25 माह 20 दिन का कारावास, ₹5 हजार जुर्माना
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर) लोकेश कुमार मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को चोरी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो वर्ष एक माह 20 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दोषी ठहराए गए आरोपियों में रूपापुर, मिर्जामुराद (वाराणसी) निवासी पग्गल बनवासी और चाैरी निवासी गोविंदा बनवासी शामिल हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, पुलिस ने दोनों आरोपियों को तीन अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दोनों ने पचवल गांव में शकीला के घर से मोबाइल फोन चोरी किया था। इसके अलावा दो अक्टूबर 2023 को इसी गांव में आशाराम विश्वकर्मा के घर से सोने-चांदी के जेवरात चोरी किए गए थे। वहीं, पांच अक्टूबर 2023 को पूरेमुडिया प्राथमिक विद्यालय से गैस सिलेंडर और 24 थालियां चोरी करने का भी आरोप था।
पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी संगठित गिरोह के रूप में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस पर पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।
