त्योहारों को लेकर भदोही में धारा 163 लागू, बिना अनुमति जुलूस-सभा पर रोक

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त्योहारों को देखते हुए भदोही में धारा 163 लागू, बिना अनुमति जुलूस-सभा पर रोक

भदोही। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में कानून-व्यवस्था और लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 09 सितंबर 2026 से 31 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी, यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता।

हथियारों के प्रदर्शन और एकत्रीकरण पर रोक

निषेधाज्ञा के तहत किसी भी व्यक्ति के ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी-डंडा अथवा पांच सेंटीमीटर से अधिक फल वाली छुरी या अन्य धारदार हथियार लेकर चलने, उनके प्रदर्शन या एकत्रीकरण पर रोक रहेगी।

हालांकि ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों के साथ परंपरागत रूप से कृपाण और खुखरी धारण करने वाले सिख एवं गोरखा समुदाय के व्यक्तियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

भड़काऊ भाषण और अफवाह फैलाने पर भी प्रतिबंध

प्रशासन ने साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले भाषण, उत्तेजक नारे तथा लोक प्रशांति भंग करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई है। इसके अलावा भ्रामक अफवाह फैलाने, आपत्तिजनक नोटिस, पर्चे या साहित्य प्रकाशित एवं वितरित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

बिना अनुमति नहीं निकलेगा जुलूस, सभा पर भी रोक

आदेश के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर जुलूस या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल के लिए भी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और गलियों में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी।

गणेश चतुर्थी से दीपावली तक त्योहारों को देखते हुए फैसला

जिला प्रशासन ने आगामी गणेश चतुर्थी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दीपावली सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए यह निषेधाज्ञा लागू की है। प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा के आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगी। परिस्थितियों की गंभीरता और तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है।

आदेश का प्रचार-प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से तथा कलेक्ट्रेट और तहसील के नोटिस बोर्डों पर कराया जाएगा। इसके साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से भी आम लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी।

भारत क्रांति न्यूज की अपील: जिले के नागरिक आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।

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