शराब दुकान चोरी केस: गैंगस्टर एक्ट में तीन दोषियों को तीन साल से ज्यादा की कैद

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शराब दुकान चोरी मामला: टॉप-10 अपराधी समेत तीन दोषियों को 3 साल 24 दिन की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, ज्ञानपुर।
अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) लोकेश कुमार की अदालत ने शराब की दुकानों में चोरी करने के मामले में तीन दोषियों को तीन साल 24 दिन की कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दोषियों में रामचंद्र मौर्या उर्फ नेता, निवासी कोल्हुआ पांडेयपुर, सुरियावां शामिल है, जो जिले का टॉप-10 अपराधी है। अभियोजन के अनुसार रामचंद्र मौर्या गिरोह बनाकर शराब की दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था।

गिरोह में उसके साथ रेहान उर्फ मुन्ना निवासी जगीगंज, मोहम्मद जीशान निवासी वार्ड नंबर आठ, नहर के पास कस्बा घोसिया, रामचंद्र मौर्या निवासी कटेवना, अनीश बिंद निवासी बड़ा कोयलरा और गोपीगंज क्षेत्र के अन्य सदस्य शामिल थे। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।


मंदिर चोरी कांड: दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद, 15-15 हजार का जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, ज्ञानपुर।
अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार मिश्र की अदालत ने प्राचीन मंदिरों में चोरी करने के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोनों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 2024 की रात गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर एवं प्रेम मंदिर सीखापुर से चोरों ने धातु की मूर्तियां, घंटे और अन्य पूजन सामग्री चोरी कर ली थी। घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने चोरी में शामिल सोमारू उर्फ सोनी वनवासी निवासी सुरतापुर, छांही सारनाथ (वाराणसी) और मूलचंद निवासी गांधी को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई और स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अपर सत्र न्यायालय का सख्त रुख
लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को कड़ी सजा सुनाई, जिससे अपराधियों में हड़कंप मचा है।

गैंग बनाकर करते थे वारदात
शराब की दुकानों में चोरी करने वाला गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। टॉप-10 अपराधी की सजा से पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर सवाल
प्राचीन मंदिरों में हुई चोरी की घटना के बाद प्रशासन ने मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के संकेत दिए हैं।

पुलिस की जांच को मिला समर्थन
दोनों मामलों में अदालत ने पुलिस की विवेचना और साक्ष्यों को मजबूत मानते हुए दोष सिद्ध माना।

अपराध पर लगेगा अंकुश
न्यायालय के इस फैसले को अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

Ashu Jha : Bharat Kranti News
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।

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