युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को पांच साल की कैद, एक लाख जुर्माना

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युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को पांच साल की कैद, एक लाख रुपये जुर्माना

ज्ञानपुर। भदोही जिले में युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामला वर्ष 2018 का है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोल्हण निवासी अरुण कुमार जायसवाल पर अपनी पुत्री की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। मृतका अभियुक्त के कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ाने का काम करती थी।

बताया गया कि 19 जून 2018 को अभियुक्त ने मृतका के घर फोन कर उसके चचेरे भाई को बुलाया और बताया कि युवती ने फांसी लगा ली है। इसके बाद जब युवती को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो आरोप है कि अभियुक्त रास्ते से ही भाग गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस जांच में सामने आया कि युवती अभियुक्त की ओर से कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान थी, जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अरुण कुमार जायसवाल को युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया।

अदालत ने दोषी को पांच साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।

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