माटी कला के कारीगरों को मिलेगा 10 लाख तक का बैंक ऋण, 25% मार्जिन मनी सब्सिडी
ज्ञानपुर। पारंपरिक माटी कला को बढ़ावा देने और कुम्हारों व कारीगरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत पात्र कारीगरों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना में परियोजना लागत बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उद्यमी को पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सब्सिडी की राशि तीन वर्ष तक बैंक में सुरक्षित रहेगी। योजना के तहत निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
आधुनिक उत्पाद बनाने का मिलेगा अवसर
योजना के माध्यम से कारीगर पारंपरिक मिट्टी के सामान के साथ आधुनिक उपयोग के उत्पादों का भी उद्योग स्थापित कर सकेंगे। इनमें प्रेशर कुकर, सुराही, कुल्हड़, भवन निर्माण सामग्री, गुलदस्ता, लैंप और अन्य सजावटी सामान शामिल हैं।
30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पात्र अभ्यर्थी माटी कला बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल upmatikalaboard.in पर 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक अभ्यर्थी योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सिंहपुर रमनगरा स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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