ज्ञानपुर: 46 साल पुराने भूमि विवाद का निस्तारण, आश्रम को मिला जमीन के शेष हिस्से पर कब्जा

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आश्रम को मिला विवादित जमीन के शेष हिस्से पर कब्जा, 46 साल पुराने मामले का हुआ निस्तारण

ज्ञानपुर। अयोध्यापुरी कॉलोनी स्थित संत आशाराम आश्रम ट्रस्ट की भदोही शाखा को विवादित जमीन के शेष हिस्से पर न्यायालय के आदेश के बाद कब्जा दिलाया गया। सिविल जज जूनियर डिविजन बलराम पंवार की अदालत ने नौ सितंबर 2026 को आश्रम को शेष भूमि पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया था।

मंगलवार को नामित अमीन सुनीत मिश्रा की मौजूदगी में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आश्रम को जमीन के शेष भाग पर कब्जा दिलाया गया। बताया गया कि अयोध्यापुरी कॉलोनी में संत आशाराम का काफी पुराना आश्रम है। आश्रम की जमीन के कुछ हिस्से को लेकर वर्ष 1980 से प्रदेश सरकार सहित अन्य पक्षों के साथ विवाद चल रहा था।

काफी समय तक कब्जा न मिलने के बाद आश्रम की ओर से वर्ष 2024 में सिविल कोर्ट में इजरा वाद दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने नौ सितंबर को शेष हिस्से पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया, जिसके बाद मंगलवार को प्रक्रिया पूरी की गई।

नामित अमीन सुनीत मिश्रा ने बताया कि मामला करीब 46 वर्ष पुराना था। न्यायालय के आदेश के तहत शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई पूरी कराते हुए आश्रम को शेष भूमि पर कब्जा दिलाया गया।

आश्रम संचालक राजेश कुमार ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें जमीन का शेष हिस्सा प्राप्त हुआ है।

Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

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