मारपीट के दोषी पिता-पुत्र पर एक हजार रुपये का जुर्माना, अदालत का फैसला
ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने मारपीट के एक पुराने मामले में दोषी पिता-पुत्र को जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह मामला 16 फरवरी 2015 का है। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के वेदपुर गांव में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई थी। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने गाली-गलौज और मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान को सुनने के बाद न्यायाधीश आशीष कुमार सिंह ने आलम और वारिश, निवासी वेदपुर, को दोषी करार दिया।
अदालत ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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