सोनभद्र खदान हादसा: मालिक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

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सोनभद्र: जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली-मारकुंडी में 15 नवंबर को हुए खदान हादसे में सात मजदूरों की मौत के मामले में खदान मालिक मधुसूदन सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जो तब तक लागू रहेगी जब तक पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं करती।

हादसे के बाद पनारी निवासी छोटू यादव की तहरीर पर खदान मालिक और उनके पार्टनर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में कुल 10 नाम सामने आए थे, जिसमें खदान के मैनेजर सहित चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। खदान मालिक और उनके अन्य सहयोगी को कोर्ट में न पेश होने पर गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था।

हाईकोर्ट में दलील दी गई कि खदान मालिक की किसी कार्यवाही के कारण मजदूरों की मौत नहीं हुई और यह हादसा खदान के मैनेजर की लापरवाही का परिणाम हो सकता है। अदालत ने पक्षकारों से तीन हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो पुलिस हाईकोर्ट में अपनी दलील रख सकती है। अगली सुनवाई पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने या सुनवाई के समय होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश से खदान मालिक को राहत मिली है, जबकि हादसे की पूरी जांच और जिम्मेदारों की पहचान अब भी जारी है।

Ashu Jha : Bharat Kranti News
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।

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